पीठ ने कहा कि सेटेलाइन चित्रों से साफ है कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं सबसे अधिक है। तरणतारण, पटियाला, संगरूर सहित चार जिलों में ये घटनाएं सबसे अधिक हैं। 46 फीसदी पराली ये चार जिलों में जलाई जाती हैं। पीठ ने कहा कि हरियाणा, पंजाब और यूपी में पराली जलाने तक तत्काल बंद होना चाहिए।
पीठ ने पुलिस विभाग और स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उनके इलाके में पराली जलाने की एक भी घटना नहीं होनी चाहिए। ऐसी एक भी घटना होने पर मुख्य सचिव, पुलिस कमिश्नर सहित अन्य निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे।
कोर्ट ने कहा कि राज्यों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है क्योंकि लोगों के जीवन जीने का अधिकार प्रभावित हो रहा है। पीठ ने कहा कि रिपोर्ट बताते हैं कि लोग को दिल्ली छोडने की सलाह दी जा रही है या दिल्ली वापस न आने के लिए कहा जा रहा है