सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा में उम्मीदवार की नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संविधान के अनुच्छेद -142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार को एक ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया जो सिविल सेवा परीक्षा, 2014 में सफल रहा था लेकिन आवश्यक बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) नेे होने के कारण उसे अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि चूंकि उम्मीदवार के. राजशेखर रेड्डी को बाद में पुन: चिकित्सा परीक्षण में फिट पाया गया था, इसलिए उनके मामले पर चार सप्ताह के भीतर विचार किया जाना चाहिए।
शीर्ष अदालत ने कहा कि उनकी नियुक्ति पुलिस सत्यापन के अधीन होगी। वे वरिष्ठता, वेतनमान और अन्य परिणामी लाभ आदि के भी पात्र होंगे लेकिन उस अवधि के लिए वास्तविक वेतन नहीं मिलेगा जिस दौरान उन्होंने काम नहीं किया है।