फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

छावला दुष्कर्म मामला: तीन दोषियों की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, हाईकोर्ट ने दी थी मौत की सजा

Thu, 07 Apr 2022 05:52 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 के छावला दुष्कर्म मामले में तीनों दोषियों की सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने तीनों को मृत्युदंड दिया था।
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : amar ujala
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

साल 2012 के छावला दुष्कर्म मामले में तीन दोषियों को सुनाई गई सजा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। इन तीनों को एक 19 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म करने और उसकी हत्या करने के आरोप में दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषी ठहराया था और मृत्युदंड सुनाया था।

विज्ञापन


समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने तीनों के लिए मृत्युदंड की सजा बरकरार रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि ये ऐसी हरकतें हैं जो समाज में माता-पिता के दिमाग को संकुचित करती हैं और बेटियों के पंख काटती हैं। 

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें