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Haj GST : हज टूर ऑपरेटरों को जीएसटी से छूट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

Tue, 26 Jul 2022 11:03 AM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

इन कंपनियों की दलील दी थी कि जिस तरह हज कमेटी के जरिए हज पर जाने वालों को कोई सर्विस टैक्स नहीं देना पड़ता, उसी तरह निजी ऑपरेटर के माध्यम से हज यात्रा को भी GST से मुक्त रखना चाहिए।

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haj - फोटो : Instagram
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट हज ऑपरेटर कंपनियों को हज और उमराह यात्रा पर जीएसटी से छूट देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने ऑपरेटरों की याचिका खारिज कर दी। 

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इन कंपनियों की दलील दी थी कि जिस तरह हज कमेटी के जरिए हज पर जाने वालों को कोई सर्विस टैक्स नहीं देना पड़ता, उसी तरह निजी ऑपरेटर के माध्यम से हज यात्रा को भी GST से मुक्त रखना चाहिए।

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