इन कंपनियों की दलील दी थी कि जिस तरह हज कमेटी के जरिए हज पर जाने वालों को कोई सर्विस टैक्स नहीं देना पड़ता, उसी तरह निजी ऑपरेटर के माध्यम से हज यात्रा को भी GST से मुक्त रखना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट हज ऑपरेटर कंपनियों को हज और उमराह यात्रा पर जीएसटी से छूट देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने ऑपरेटरों की याचिका खारिज कर दी।
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इन कंपनियों की दलील दी थी कि जिस तरह हज कमेटी के जरिए हज पर जाने वालों को कोई सर्विस टैक्स नहीं देना पड़ता, उसी तरह निजी ऑपरेटर के माध्यम से हज यात्रा को भी GST से मुक्त रखना चाहिए।