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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दलित शब्द के प्रयोग के खिलाफ दायर याचिका

Mon, 18 Feb 2019 02:40 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट
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उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिये ‘दलित’ शब्द का इस्तेमाल नहीं करने संबंधी मीडिया को दिये गये केंद्र के परामर्श को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि वह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 2018 के परामर्श को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार नहीं करना चाहती। मंत्रालय ने निजी टेलीविजन चैलनों को दलित शब्द के स्थान पर अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग करने की सलाह दी थी।

याचिकाकर्ता वीए रमेश नाथन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस परिपत्र की वैधता पर सवाल उठाया और कहा, ‘भारत सरकार मेरी पहचान पर सवाल उठाते हुये ऐसा परिपत्र कैसे जारी कर सकती है।’ 
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पीठ इस तरह की दलील से प्रभावित नहीं हुई और उसने कहा कि इस समय ऐसी याचिका पर विचार करने में हमारी दिलचस्पी नहीं है। इसे खारिज किया जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सात अगस्त, 2018 को एक परिपत्र जारी कर सलाह दी थी कि मीडिया को अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिये ‘दलित’ शब्द के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए।

मंत्रालय ने कहा कि इस समुदाय के सदस्यों के बारे में सभी सरकारी कार्यो, मामलों, प्रमाणपत्रों आदि में सिर्फ अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
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