फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स

दो से ज्यादा बच्चे वालों को टिकट नहीं देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये आदेश कैसे दे सकता

न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: अजय सिंह Updated Mon, 25 Feb 2019 11:51 AM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को दो से ज्यादा संतान वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं देने का निर्देश देने की मांग करने वाली जनहित याचिका को स्वीकार करने से मना किया। शीर्ष न्यायालय ने कहा, 'कोर्ट किसी राजनीतिक पार्टी को कैसे आदेश दे सकता है कि किसी को टिकट दे या ना दे'



ये याचिका भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी। 


भाजपा नेता ने अपनी याचिका में कहा कि सरकारी नौकरियों, सहायता, सब्सिडी प्राप्त करने के लिए दो बच्चों के नियम को अनिवार्य करने के साथ ही कानून में संशोधन कर राजनीतिक दलों की मान्यता देने शर्त के तौर पर भी इसे जोड़ा जाना चाहिए। 


इस मानदंड का पालन नहीं करने पर नागरिकों के वैधानिक अधिकारों को भी वापस लेना चाहिए, जिनमें वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार शामिल है।

और पढ़ें...
विज्ञापन
विज्ञापन
Next