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Supreme Court: पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस, UAPA के तहत दर्ज है मामला

Mon, 29 Aug 2022 01:10 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

हाथरस मामले में हिंसा भड़काने की साजिश रचने के आरोप में सिद्दीकी कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सिद्दीकी पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धाराएं लगाई गईं हैं।
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Siddique Kappan - फोटो : PTI
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विस्तार
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केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट इस मामले की सुनवाई नौ सितंबर को करेगा। दरअसल, पांच अक्तूबर, 2020 को सिद्दीकी कप्पन को मथुरा से गिरफ्तार किया गया था।

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हाथरस मामले में हिंसा भड़काने की साजिश रचने के आरोप में सिद्दीकी कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सिद्दीकी पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धाराएं लगाई गईं हैं। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए कप्पन की जमानत याचिका को खारिज कर चुका है।  

हाथरस के चंदपा क्षेत्र के एक गांव में 14 सितंबर 2020 को अनुसूचित जाति की एक लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसे जान से मारने की कोशिश की गई थी। इस लड़की की कुछ दिन बाद दिल्ली के एक अस्पताल में मौत हो गई थी।

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तलाक-ए-हसन मामले में मुस्लिम महिलाओं के पतियों को नोटिस जारी 
सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-हसन और अतिरिक्त-न्यायिक तलाक के अन्य रूपों को चुनौती देने वाली अलग-अलग याचिकाओं में दो मुस्लिम महिलाओं के पतियों को नोटिस जारी किया है। ये याचिकाएं मुस्लिम महिलाओं द्वारा दायर की गईं थीं। कोर्ट ने कहा है कि पहले यह देखना होगा कि क्या दोनों में आपसी बातचीत से कोई रास्ता निकल सकता है। 

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