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सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल में एक माह में सदस्यों की भर्ती करने के निर्देश

Fri, 17 Jul 2020 06:38 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : social media
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सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल (एएफटी) में समय से नए न्यायिक सदस्यों की भर्ती नहीं करने पर केंद्र सरकार की जमकर खिंचाई की। शीर्ष अदालत ने सरकार को एक महीने के अंदर सदस्यों की भर्ती करने का निर्देश दिया है।

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चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि हम 22-23 जुलाई को सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों का कार्यकाल तीन माह बढ़ाना चाहते हैं। इस बीच केंद्र नियमित नियुक्तियां कर सकता है। केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने नियुक्ति के लिए नामों पर विचारों के लिए तीन हफ्ते का समय मांगा।

चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से तल्ख अंदाज में कहा कि हमने आपको नियुक्तियों के लिए कहा और आपने कुछ नहीं किया। क्या हर बार हम आपको इसके लिए निर्देश दें। इस पर वेणुगोपाल ने कहा कि कुछ कठिनाइयों के कारण यह संभव नहीं हो पाया।

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