केरल हाईकोर्ट ने राज्य में 31 जुलाई तक सभी कार्यक्रमों खासतौर से विरोध प्रदर्शनों और जुलूसों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ उन्हीं आयोजनों को मंजूरी मिलेगी जो पिछले महीने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (एनडीएमए) की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार होंगे।
हाईकोर्ट राज्य में कोविड-19 को रोकने के लिए जारी नियमों का उल्लंघन करते हुए होने वाले सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों और बड़े जमावड़ों पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई कर रहा था। अदालत ने इस याचिका पर राज्य सरकार को निर्देश दिया कि 31 जुलाई तक कोई भी जुलूस या बड़ा जमावड़ा न होने पाए।
साथ ही कोर्ट ने मुख्य सचिव और राज्य पुलिस को कोविड-19 पर जारी गाइडलाइन का उल्लंघन न हो, यह सुनिश्चित करने को भी कहा है।