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Supreme Court: मुख्तार अंसारी के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से राहत, आचार संहिता उल्लंघन मामले में गिरफ्तारी पर रोक

Thu, 25 Jan 2024 02:21 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस पीके मिश्रा की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। 
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को गिरफ्तारी से राहत दे दी है। उमर अंसारी पर साल 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस पीके मिश्रा की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। 
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सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला
उमर अंसारी की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मुख्य आरोपी को लगातार जमानत मिलती रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते साल दिसंबर में उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि तथ्यों और परिस्थितियों को देखने से लगता है कि अपराध हुआ है। हालांकि अब हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। 

क्या है मामला
4 मार्च 2022 को पुलिस ने मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के साथ ही 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मऊ जिले के कोतवाली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की थी। आरोप है कि 3 मार्च 2022 को अब्बास अंसारी, उमर अंसारी और मंसूर अहमद अंसारी ने पहाड़पुरा ग्राउंड पर एक जनसमूह को संबोधित किया। इस दौरान स्थानीय प्रशासन से हिसाब बराबर करने की बात कही गई थी। इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना गया था। 
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