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SC: भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी महेश राउत को मिली अंतरिम जमानत, दादी के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल

Fri, 21 Jun 2024 01:37 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

महेश राउत को 26 जून से लेकर 10 जुलाई तक की रिहाई दी गई है। एनआईए की विशेष अदालत ने महेश राउत की अंतरिम जमानत की शर्तें तय की हैं।
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI
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विस्तार
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भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी महेश राउत को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने महेश राउत को दादी के देहांत के बाद उनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत दी है। महेश राउत को 26 जून से लेकर 10 जुलाई तक की रिहाई दी गई है। एनआईए की विशेष अदालत ने महेश राउत की अंतरिम जमानत की शर्तें तय की हैं। 
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एनआईए की वजह से याचिका पर सुनवाई में हुई देरी
महेश राउत ने दादी के अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। राउत की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस एजी मसीह की अवकाश पीठ ने एनआईए की अपील पर मामले की सुनवाई 21 जून तक स्थगित कर दी थी। एनआईए ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने राउत की याचिका पर सुनवाई कर उन्हें राहत देने का आदेश दिया। महेश राउत को साल 2018 के भीमा कोरेगांव हिंसा में कथित माओवादियों के साथ संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 

महेश राउत को सितंबर 2023 में बॉम्बे कोर्ट से जमानत मिल गई थी क्योंकि प्रथम दृष्टया महेश राउत के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, लेकिन हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत पर रोक को बरकरार रखा। बता दें कि साल 2018 में पुणे में एल्गार परिषद का आयोजन किया गया। पुलिस का आरोप है कि सम्मेलन के दौरान भड़काऊ भाषण दिए गए। इसके चलते अगले दिन पुणे में भीमा-कोरेगांव में हिंसा भड़क गई। 
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