मनीष सिसोदिया और हिमंत बिस्व सरमा।
- फोटो : Amar Ujala
सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को करारा झटका लगा है। कोर्ट ने सिसोदिया की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की ओर से उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले को रद्द करने से इनकार करने के गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।
सीएम सरमा ने सिसोदिया के खिलाफ कथित रूप से उनके खिलाफ अपमानजनक बयान देने के लिए मानहानि का मामला दायर किया था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के वकील नलिन कोहली ने बताया कि कोर्ट ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के वकील द्वारा पेश की गई दलीलों को खारिज कर दिया और अपील स्वीकार नहीं की। अब उन्हें गुवाहाटी में मुकदमे का सामना करना होगा।
इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका की शीघ्र सुनवाई के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। जैन ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली।