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राजस्थान: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अप्रैल में होगा शेष पंचायत चुनाव

Fri, 24 Jan 2020 03:17 PM IST
अनवर अंसारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : social media
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राजस्थान में शेष बची सभी पंचायतों में चुनाव करवाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजस्थान सरकार को राहत देते हुए कहा कि अब सरकार के अधिसूचना के मुताबिक ही चुनाव होंगे। कोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग को अप्रैल के दूसरे हफ्ते में ही बाकी बचे हुए चुनाव करवाने होंगे। 

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अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष सिंघवी ने सरकार की ओर से अर्जी दाखिल करते हुए शेष बची सभी पंचायतों में सरकार के अधिसूचना के अनुसार चुनाव कराने की मांग की। दूसरी ओर, राज्य चुनाव आयोग ने अपने काम करने के लिए तीन महीने का समय मांगा है। 
 



इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक दिसंबर को हुए संशोधित पुनर्गठन को सही मानते हुए जोधपुर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। आयोग ने प्रदेश की 11,139 ग्राम पंचायतों के लिए चार चरणों में चुनाव कार्यक्रम घोषित किया था। प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में प्रदेश की 9,171 ग्राम पंचायतों के चुनाव होने थे। वहीं, चौथे चरण में 1,954 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव तय किए, लेकिन कानूनी विलंबों के कारण बची हुए ग्राम पंचायतों के लिए चुनावी कार्यक्रम घोषित नहीं किया था। 

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