राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक रहे सुनील जोशी की हत्या के मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी आठों आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। बुधवार को मध्यप्रदेश की देवास कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। गौरतलब है कि सुनील जोशी की 2007 में देवास में हत्या कर दी गई थी।
इस केस में मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को 2008 में गिरफ्तार किया गया था। प्रज्ञा इस समय बीमार हैं और उनका न्यायिक अभिरक्षा में भोपाल के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है।
जानकारी के अनुसार दिसंबर 2007 में सुनील जोशी की हत्या के आरोप में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के अलावा हर्षद सोलंकी, रामचरण पटेल, वासुदेव परमार, आनंदराज कटारिया, लोकेश शर्मा, राजेंद्र चौधरी और जितेंद्र शर्मा समेत आठ लोगों पर केस दर्ज किया गया था।
इनके खिलाफ हत्या, सबूत छिपाने और आर्म्स एक्ट के तहत आरोप तय किए गए थे। बुधवार को फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश राजीव कुमार आप्टे ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है।