मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक यूट्यूबर को तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी के खिलाफ अपमानजनक बयान देने से रोक दिया। न्यायमूर्ति कृष्णन रामास्वामी ने यूट्यूबर ए शंकर जिन्हें 'सवुक्कू' शंकर के नाम से भी जाना जाता है, उनके खिलाफ एक दीवानी मुकदमे में एक आवेदन पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए यह निर्देश दिया। बालाजी के मुकदमे में शंकर को हर्जाने के लिए 2 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग भी की गई है। इसके अलावा उनके खिलाफ किसी भी तरह के मानहानिकारक बयान देने से स्थायी रूप से रोकने और वेबसाइटों में पहले से पोस्ट की गई टिप्पणियों को हटाने की मांग की गई है।