कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मिली राहत।
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कर्नाटक में हाल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान लिंगायत मुख्यमंत्री से जुड़ी एक टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ दायर एक निजी मानहानि शिकायत को एक विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है।
सिद्धारमैया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत शिकायत दायर की गई थी। इस शिकायत को पूर्व और मौजूदा सांसदों एवं विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दिया।
बता दें, शंकर शेत और मल्लैया हिरेमठ ने निजी शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि विधानसभा चुनाव के दौरान सिद्धरमैया ने एक पत्रकार की ओर से पूछे गए सवाल पर दिए जवाब के जरिये लिंगायत समुदाय को अपमानित किया था।