चेन्नई की एक विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम और उनकी पत्नी द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 के लिए सात करोड़ रुपये से अधिक की आय का कथित खुलासा न करने के लिए आयकर विभाग द्वारा शुरू किए गए अभियोजन से उन्हें मुक्ति करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।