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सिंगापुर: भारतीय मूल के मलयेशियाई को नशा तस्करी के दोष में मिली फांसी, 2013 में किया गया था गिरफ्तार

Thu, 07 Jul 2022 09:19 PM IST
अभिषेक दीक्षित वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, सिंगापुर

सार

सिंगापुर के अधिकारियों ने सिंह को मृत्युदंड देने का नोटिस 30 जून को जारी किया और सात जुलाई को सजा की तामीली होनी थी।
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court new - फोटो : istock
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विस्तार
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भारतीय मूल के मलयेशियाई नागरिक और मादक पदार्थ तस्कर कलवंत सिंह को सिंगापुर की शीर्ष अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद चांगी जेल में बृहस्पतिवार को फांसी दे दी गई। 31 वर्षीय सिंह को 60.15 ग्राम डायामॉर्फिन रखने और 120.9 ग्राम मादक पदार्थ की तस्करी करने के आरोप में 2013 में गिरफ्तार किया गया था। उसे 2016 में दोषी ठहराया गया।

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सिंगापुर के अधिकारियों ने सिंह को मृत्युदंड देने का नोटिस 30 जून को जारी किया और सात जुलाई को सजा की तामीली होनी थी। सजा रुकवाने के लिए बुधवार को कुआलालंपुर में सिंगापुर उच्चायोग के सामने मानवाधिकार कार्यकर्ता एकत्र हुए लेकिन वे भी सजा नहीं रुकवा पाए। मलयेशियाई अखबार ‘द स्टार’ में बृहस्पतिवार को छपी खबर के अनुसार, मानवाधिकार कार्यकर्ता कर्स्टन हान ने सिंह को दी गई मौत की सजा की पुष्टि की। सिंगापुर के चांगी जेल में सिंह के अलावा नोराशारी गौस को भी मादक पदार्थों की तस्करी के लिए फांसी दी गई।

एमनेस्टी ने की निंदा
एमनेस्टी इंटरनेशनल के शोध के लिए उप क्षेत्रीय निदेशक एमरलिन गिल ने कहा, सिंगापुर ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन में नशीली दवाओं से संबंधित अपराध में वैश्विक मांग की अव्हेलना की है। एमनेस्टी ने इसकी निंदा की है। बता दें कि मौत की सजा को खत्म करने के लिए दुनियाभर में जारी अभियान के बीच सिंगापुर उन चार देशों में से एक हा जहां नशा तस्करी का दोष फांसी योग्य माना जाता है।

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