महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के नाम और चुनाव चिह्न मामले में एकल पीठ के फैसले के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दरअसल, भारतीय चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम और चुनाव चिह्न के उपयोग पर रोक लगा दी थी। इके बाद उद्धव ठाकरे ने निर्वाचन आयोग के अंतरिम आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यहां कोर्ट की एकल पीठ ने खारिज ठाकरे की याचिका खारिज कर दी थी।
उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि 15 नवंबर के जिस आदेश के तहत न्यायाधीश ने निर्वाचन आयोग को प्रक्रिया में तेजी लाने का आदेश दिया है, वह भी त्रुटिपूर्ण है। उसे रद्द किया जाना चाहिए। याचिका पर सुनवाई 15 दिसंबर को हो सकती है। इससे पहले एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि शिवसेना में फूट होने के बाद पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न के उपयोग पर रोक लगाने के निर्वाचन आयोग के फैसले में कोई प्रक्रियात्मक उल्लंघन नहीं हुआ।