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Cheque Bounce Case: शिवसेना सांसद गावित को एक साल की सजा, 1.75 करोड़ का मुआवजा देने का निर्देश 

Mon, 14 Feb 2022 08:37 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पालघर (महाराष्ट्र)

सार

अदालत ने कहा कि रकम बड़ी है इसलिए दोषी को समय दिया जाना चाहिए। गावित और डेवलपर चिराग बाफना के बीच पालघर की एक जमीन को लेकर विवाद है।
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सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media
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विस्तार
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महाराष्ट्र के पालघर की एक अदालत ने चेक बाउंस मामले में शिवसेना के सांसद राजेंद्र गावित को एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन्हें 1.75 करोड़ का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, वीपी खंडारे ने फिलहाल आदेश के क्रियान्वयन पर एक महीने की रोक लगा दी है। 

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अदालत ने कहा कि रकम बड़ी है इसलिए दोषी को समय दिया जाना चाहिए। गावित और डेवलपर चिराग बाफना के बीच पालघर की एक जमीन को लेकर विवाद है। अदालत ने इसके साध ही दोषी को 15000 के बॉन्ड पर रिहा करने को कहा।  

जल्दी ही जेल में होंगे भाजपा के कुछ नेता: राउत
दूसरी तरफ   शिवसेना एमपी संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी को केंद्रीय जांच एजेंसियों से धमकाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, आने वाले दिनों में भाजपा के कुछ नेता जेल में होंगे।  नाम का खुलासा करने के सवाल पर राउत ने संवाददाताओं से कहा कि वह कल यानी मंगलवार को मुंबई में पार्टी मुख्यालय में अपने कई अहम नेताओं की मौजूदगी में पत्रकार वार्ता कर इन नेताओं के नाम उजागर करेंगे।
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उन्होंने कहा, ईडी ने पिछले साल नवंबर में धन शोधन मामले में पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया था, जल्दी ही वह जेल से बाहर आएंगे। अतीत में भाजपा ने महाराष्ट्र सरकार में शामिल कई नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।  

राउत ने कहा कि शिवसेना और ठाकरे परिवार के खिलाफ लगाए गए सभी झूठे आरोपों और केंद्रीय जांच एजेंसियों की धमकियों का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा, जो करना है करो, वह केंद्रीय जांच एजेंसियों से डरने वाले नहीं हैं। जल्दी ही भाजपा के कुछ लोग अनिल देशमुख की जगह जेल में होगे। राउत ने पिछले सप्ताह खुलासा किया था कि कुछ लोगों ने राज्य की गठबंधन सरकार को गिराने के लिए उनसे संपर्क किया था।

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