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SEBI को सुब्रत रॉय की संपत्ति शर्तों के साथ बेचने की अनुमति मिली

Tue, 29 Mar 2016 04:27 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया - फोटो : PTI
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देश के उच्चतम न्यायालय ने सेबी को सहारा समूह की संपत्तियां बेचने का अधिकार दे दिया है। पर उच्चतम न्यायालय ने सेबी को आदेश दिया है कि सहारा समूह की संपत्ति तभी बेची जाए, जब सर्किल रेट के आधार पर संपत्ति का कुल मूल्‍य 90 फीसदी से ऊपर हो। अगर 90 फीसदी से कम बोली लगती है तो सेबी इन संपत्तियों की नीलामी न करें।
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सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को अधिकार देते हुए कहा है कि सुब्रत रॉय की जेल से रिहाई के लिए संपत्तियों की नीलामी सेबी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेबी सहारा समूह की 86 संपत्तियां बेचने की कार्रवाई शुरू करेगा जिससे सुब्रत रॉय की जमानत के लिए जरूरी पैसे का इंतजाम किया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।
  SC allows SEBI to start selling Sahara's 86 properties to generate bail money for Subrata Roy's release from jail. — ANI (@ANI_news) March 29, 2016
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  Subrata Roy case: Next hearing in the matter on April 27. — ANI (@ANI_news) March 29, 2016
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