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SEBI: सेबी ने मेहुल को भेजा 5.35 करोड़ का नोटिस, भुगतान नहीं करने पर संपत्ति के साथ बैंक खातों की होगी कुर्की

Fri, 19 May 2023 07:03 AM IST
वीरेंद्र शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

सेबी ने 15 दिनों के भीतर इस राशि का भुगतान नहीं करने पर गिरफ्तारी और संपत्ति के साथ बैंक खातों की कुर्की की चेतावनी भी दी है। बाजार नियामक सेबी की तरफ से लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर चोकसी को नियामक ने यह नोटिस भेजा है।
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मेहुल चोकसी (फाइल फोटो)
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विस्तार
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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के शेयरों में धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में बृहस्पतिवार को नोटिस भेजकर 5.35 करोड़ रुपये की मांग की।
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सेबी ने 15 दिनों के भीतर इस राशि का भुगतान नहीं करने पर गिरफ्तारी और संपत्ति के साथ बैंक खातों की कुर्की की चेतावनी भी दी है। बाजार नियामक सेबी की तरफ से लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर चोकसी को नियामक ने यह नोटिस भेजा है। नीरव मोदी का मामा चोकसी गीतांजलि जेम्स का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक होने के साथ प्रवर्तक समूह में भी शामिल था। चोकसी और नीरव दोनों पर सार्वजनिक क्षेत्र के  पीएनबी में 14,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी करने का आरोप है। 
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