प्राधिकरण को मटिया ट्रांजिट कैंप का औचक निरीक्षण करने का निर्देश
इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह विदेशियों के लिए बने मटिया ट्रांजिट कैंप का औचक निरीक्षण करे और वहां की साफ-सफाई और भोजन की गुणवत्ता आदि की जांच करे। जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को निर्देश दिया कि वह अधिकारियों को पूर्व सूचना दिए बिना कैंप का दौरा करने के लिए उचित अधिकारियों को नामित करें ताकि साफ-सफाई की पुष्टि की जा सके। शीर्ष अदालत ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह आज से एक महीने के भीतर निरीक्षण के बाद रिपोर्ट दाखिल करे। मामले की सुनवाई 4 नवंबर को होगी।