सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के नजदीक मल्टी लेवल पार्किंग के निर्माण पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने ताजमहल की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए विस्तृत योजना पेश नहीं करने पर सरकार की खिंचाई भी की है।
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सुप्रीम कोर्ट ने ताज ट्रेपीजियम जोन (टीटीजेड) अथॉरिटी से पूछा है कि क्या पर्यावरण के अलावा भी उसके पास ताजमहल के संरक्षण की कोई योजना है? शीर्ष अदालत ने टीटीजेड अथॉरिटी से कहा है कि अगर उसके पास इस संबंध में कोई विजन डॉक्युमेंट है तो वह पेश करे।
न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने सोमवार को टीटीजेड अथॉरिटी को नोटिस जारी कर पूछा कि हर दो महीने में बैठक क्यों नहीं हो रही है। मालूम हो कि टीटीजेड के संरक्षण को लेकर हर दो महीने में बैठक होनी है। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी।