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Supreme court: विधायकों की अयोग्यता अवधि हटाने या कम करने की चुनाव आयोग की शक्तियों पर विचार को SC तैयार

Fri, 04 Nov 2022 06:23 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने एनजीओ लोक प्रहरी द्वारा अपने महासचिव और पूर्व आईएएस अधिकारी एसएन शुक्ला के माध्यम से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। 
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supreme court - फोटो : पीटीआई
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता की जांच करने के लिए सहमत हो गया, जो किसी विधायक-सांसद की अयोग्यता की अवधि को हटाने या कम करने के लिए चुनाव आयोग को शक्ति देता है। मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने एनजीओ लोक प्रहरी द्वारा अपने महासचिव और पूर्व आईएएस अधिकारी एसएन शुक्ला के माध्यम से दायर एक जनहित याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। अधिनियम का विवादित प्रावधान अयोग्यता की अवधि को हटाने या कम करने पर आयोग की शक्ति से संबंधित है।

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प्रावधान के अनुसार, चुनाव आयोग अध्याय 1 (धारा 8 ए के तहत छोड़कर) के तहत किसी भी अयोग्यता को हटा सकता है या ऐसी किसी भी अयोग्यता की अवधि को कम कर सकता है। शुक्ला ने शुरुआत में कहा कि इस प्रावधान को या तो रद्द करने की जरूरत है। जनहित याचिका पर नोटिस जारी करने से पहले पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि धारा 11 के बारे में इतना गलत क्या है। संसद ने खुद महसूस किया कि सत्ता भारत के चुनाव आयोग को सौंपी जा सकती है। पीठ ने अब जनहित याचिका पर सुनवाई 5 दिसंबर को तय की है।

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