सुप्रीम कोर्ट उस जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है जिसमें जम्मू एवं कश्मीर में व्याप्प्त अशांति और अव्यवस्था को देखते हुए राज्य में राज्यपाल शासन लगाने की गुहार की गई है। जम्मू एवं कश्मीर पैंथर पार्टी की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि राज्य और नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर शीर्ष अदालत को इस मामले में दखल देना चाहिए।
याचिका में कहा गया है कि पिछले दो हफ्ते से जम्मू एवं कश्मीर पूरी तरह से अशांति है और वहां पूरी तरह से अव्यवस्था जैसी स्थिति है।
याचिकाकर्ता संगठन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील भीम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जम्मू एवं कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद-92 के तहत राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है। जिसके बाद चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी।