गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को सीबीआई का अंतरिम निदेशक बनाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी पूछा है कि सीबीआई के वरिष्ठतम अधिकारी आरके दत्ता को दूसरी जगह क्यों भेज दिया गया।
न्यायमूर्ति कूरियन जोसफ और न्यायमर्ति रोहिंग्टन एफ नरीमन की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि टूजी और कोयला घोटाला के मामलों की निगरानी करने वाले वरिष्ठ अधिकारी आरके दत्ता को सीबीआई से हटाकर दूसरी जगह क्यों भेजा गया और वह भी बिना अदालत की अनुमति के।
पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉरलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि आपको दो सवालों के जवाब देने हैं। पहला, आरके दत्ता के कार्यकाल को कम कर उन्हें सीबीआई से दूसरी जगह क्यों भेज दिया गया। दूसरा, किस तरह से राकेश अस्थाना को सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त किया गया।