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राजद्रोह कानून पर रोक: विपक्ष ने सरकार को घेरा, भाजपा ने कहा- हमारे नजरिए से सुप्रीम कोर्ट सहमत 

Wed, 11 May 2022 07:13 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

सीजेआई के अलावा न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने केंद्र और राज्यों को निर्देश देते हुए राजद्रोह के मामलों में कार्यवाही पर रोक लगा दी है।  
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ani
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजद्रोह कानून पर रोक लगाने के बाद विपक्ष के केंद्र पर निशाना साधने के बाद  भाजपा ने कहा कि आदेश को सरकार के समग्र सकारात्मक सुझाव के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि वह इस मामले की जांच करना चाहती है जिसे अदालत ने भी स्वीकार किया है। पार्टी प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा कि मोदी सरकार ने अब तक 1,500 से अधिक पुराने और अप्रचलित कानूनों को हटा दिया है और 25,000 से अधिक अनुपालनों में नागरिकों के जीवन को आसान बनाया है। देशद्रोह कानून पर अपने महत्वपूर्ण आदेश में मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि नागरिक स्वतंत्रता और नागरिकों के हितों को राज्य के हितों के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है।

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सीजेआई के अलावा न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने केंद्र और राज्यों को निर्देश देते हुए राजद्रोह के सभी मामलों में कार्यवाही पर रोक लगा दी, जब तक कि राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार नहीं हो जाता। पुनर्विचार तक राजद्रोह के आरोपों को लागू करते हुए कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी। सरकार ने पहले एक हलफनामे में कहा था कि वह कानून से जुड़े मुद्दों पर विचार करने को तैयार है। हलफनामे का हवाला देते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकार के समग्र सकारात्मक सुझावों के साथ देखा जाना चाहिए कि वह मामले की जांच करना चाहती है। इसे अदालत ने विधिवत स्वीकार कर लिया है। 

कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि असहमति को अस्वीकार करने वालों को एक स्पष्ट संदेश गया है कि अब आप सच्चाई की आवाज को दबा नहीं सकते और सरकार की आलोचना करने वालों को सुना जाना चाहिए। वाम दलों ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून को पूरी तरह से खत्म कर दिया। पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा शासन के दौरान इसका दुरुपयोग किया गया है। 

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