उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दी जाने वाली समाजवादी पेंशन योजना की सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत सही नीति करार दिया है।
चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने ये टिप्पणी हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से समाजवादी पेंशन योजना को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए की है।
याचिका में कहा गया था कि समाजवादी पेंशन योजना में 25 फीसदी आरक्षण मुस्लिमों को दिया गया है, जो असंवैधानिक है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील विष्णु जैन ने पीठ के समक्ष कहा कि धर्म केआधार पर सरकारी योजनाओं में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस योजना के तहत लोगों को 500 रुपये प्रति महीना मिलता है।