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सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर दाखिल याचिका पर विचार से किया इनकार

Mon, 25 Jan 2021 12:47 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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सर्वोच्च न्यायालय (फाइल फोटो) - फोटो : PTI
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उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और निर्वाचन आयोग को 'निष्पक्ष, सुरक्षित, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण' विधानसभा चुनाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिए जाने का आग्रह करने वाली याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया।

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न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने पुनीत कौर ढांडा की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि वह कानून सम्मत अन्य उपाय आजमा सकती हैं। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी भी पीठ का हिस्सा थे।
 

याचिका में अन्य अनुरोध भी किए गए थे जिनमें राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विरोधियों एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं की कथित हत्या की घटनाओं की जांच सीबीआई से कराने का निर्देश दिए जाने का आग्रह भी किया गया था।
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याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता विनीत ढांडा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत भाजपा नेताओं पर पश्चिम बंगाल में हुए हमले की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, 'ऐसे हालात में राज्य में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव संभव नहीं हैं तथा यह केवल शीर्ष अदालत की निगरानी में ही संभव हो सकता है।'

याचिका में राज्य के विपक्षी दल के नेताओं को सुरक्षा देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। रोहिंग्या मुसलमानों के फर्जी मतदाता पत्र बनाए गए हैं। हिंदुओं को धमकाया जा रहा है।

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