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माया-मुलायम को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 2 महीने में खाली करें सरकारी आवास

Mon, 01 Aug 2016 11:28 AM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली
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मुलायम सिंह यादव - फोटो : amar ujala
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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और मायावती को दो महीने के भीतर सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया है। माया-मुलायम के अलावा चार अन्य मुख्यमंत्रियों को कोर्ट ने सरकारी आवास खाली करने के आदेश दिए हैं। 
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SC orders 6 ex-CMs of UP including Mulayam Singh Yadav and BSP Chief Mayawati to vacate Government bungalow within 2 months.— ANI (@ANI_news) August 1, 2016


एक फैसले में कोर्ट ने कहा कि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को सरकारी आवास में रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए उन सभी मुख्यमंत्रियों को अपने-अपने आवास खाली कर देने चाहिए जो अभी भी सरकारी आवासों में रह रहे हैं।
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सारे नेता खाली करें सरकारी आवास

महिलाओं के मंदिर प्रवेश को ही समानता का प्रतीक माना जाए? - फोटो : Getty
कोर्ट ने बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के अलावा चार अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी आवास खाली करने के आदेश दिए गए हैं। साथ में कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि उन सभी राजनेताओं से सरकारी आवास खाली करवा लिये जाए जिन्होंने अब तक उस पर कब्जा कर रखा है। ये पूरी प्रक्रिया दो महीनों के भीतर पूरी कर ली जानी चाहिए।

Supreme Court says any such possession of Government accommodation should be vacated within 2 months.— ANI (@ANI_news) August 1, 2016
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