गायक कृष्णा मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया, जिसमें प्रख्यात गायिका एमएस सुब्बुलक्ष्मी के नाम पर दिया जाने वाला पुरस्कार कर्नाटक संगीत के गायक टीएम कृष्णा को प्रदान करने की अनुमति देने संबंधी मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमन ने प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया, क्योंकि कृष्णा को यह पुरस्कार 15 दिसंबर को प्रदान किया जाना है। वेंकटरमन ने पीठ से कहा कि यह एक असाधारण मामला है, क्योंकि कृष्णा ने कथित तौर पर सुब्बुलक्ष्मी को बदनाम करने वाले आलेख लिखे थे। शीर्ष अदालत ने कहा कि अपील पर 16 दिसंबर को सुनवाई होगी।