कावेरी जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चल रहे गतिरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दखल देने के लिए कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को शुक्रवार तक 6000 क्यूसेक कावेरी का पानी तमिलनाडु को देने के लिए कहा है।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने कर्नाटक से कहा कि भले ही विधानसभा ने तमिलनाडु को कावेरी का पानी न देने का प्रस्ताव पारित कर दिया है, लेकिन उसे अदालती आदेश केतहत तमिलनाडु को पानी देना होगा।
मालूम हो कि कर्नाटक ने याचिका दायर कर कहा था कि वह तमिलनाडु को कावेरी का पानी नहीं दे सकता। कर्नाटक का कहना था कि तमिलनाडु को पानी देने केलिए अब उसे अपने पेयजल से समझौता करना पड़ेगा। साथ ही कर्नाटक का कहना था कि विधानसभा ने भी प्रस्ताव पारित कर तमिलनाडु को कावेरी का पानी ने देने का निर्णय लिया है।