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SC: ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण पर सुप्रीम करेगा गौर, विशेषज्ञ समिति की नियुक्त

Mon, 25 Mar 2024 11:58 PM IST
यशोधन शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

SC: ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण पर सुप्रीम करेगा गौर, विशेषज्ञ समिति की नियुक्त
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI
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विस्तार
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ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) के संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम कदम उठाया है। अदालत ने विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है, जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता है। साथ ही ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने की दिशा में देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के संदर्भ में सतत विकास की आवश्यकता है।
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भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) की सुरक्षा से संबंधित मामले से निपटते हुए यह आदेश पारित किया। अदालत ने समिति से जुलाई तक रिपोर्ट मांगी है और मामले को अगस्त 2024 के दूसरे सप्ताह के लिए सूचीबद्ध किया है।

हमारा विचार है कि यह उचित होगा यदि एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाए ताकि जीआईबी के संरक्षण की आवश्यकता, जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता है और सतत विकास की आवश्यकता, विशेष रूप से, बैठक के संदर्भ में, दोनों को संतुलित किया जा सके। अदालत ने अपने 21 मार्च के आदेश में कहा, ''ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने की दिशा में देश की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं।''
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