कलकत्ता हाईकोर्ट शारदा चिट फंड घोटाला मामले में प्रदेश के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर एक अक्तूबर को अपना फैसला सुना सकता है। सीबीआई के वकील वाईजे दस्तूर ने सोमवार को कुमार की जमानत का विरोध करते हुए न्यायमूर्ति एस मुंशी और एस दासगुप्ता की खंडपीठ के समक्ष अपनी दलीलें पूरी कीं।
सीबीआई के वकील की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने अपने दिन के लिए मामले का स्थगित कर दिया। इससे पहले गुरुवार को ही कुमार के वकीलों ने डिवीजन बेंच के समक्ष जमानत के पक्ष में अपनी दलीलें रख दिए थे।
25 सितंबर को कुमार के वकील के आग्रह पर सिर्फ मामले से जुड़े अधिवक्ताओं को ही अदालत से कैमरा कार्यवाही सुनवाई में मौजूदगी की अनुमति मिली थी। इससे पहले अलीपुर जिला और सत्र न्यायालय ने 21 सितंबर को कुमार की गिरफ्तारी याचिका को खारिज कर दिया था।