मेधा सोमैया ने यह दावा करते हुए अदालत का रुख किया था कि संजय राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ मुंबई के निकट मीरा भयंदर इलाके में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव से संबंधित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की ओर से दायर मानहानि के मामले में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट संजय राउत पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जानकारी के मुताबिक, राउत के वकील ने कोर्ट से जिरह के स्थगन की मांग की। इस पर कोर्ट ने बुधवार को राज्यसभा सांसद संजय राउत पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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क्या है मामला?
दरअसल, संजय राउत के वकील और मेधा सोमैया के बीच जिरह के लिए इस मामले को सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि, राउत के वकील ने मामले को स्थ्सगित करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बचाव पक्ष जिरह के लिए तैयार नहीं है।
कोर्ट ने मांग मानी, लेकिन जुर्माना भी लगाया
संजय राउत के वकील की मांग के बाद मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पीआई मोकाशी ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। हालांकि, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता के खिलाफ एक हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई दस अगस्त को तय कर दी।
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क्या है आरोप?
मेधा सोमैया ने यह दावा करते हुए अदालत का रुख किया था कि संजय राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ मुंबई के निकट मीरा भयंदर इलाके में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव से संबंधित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। उन्होंने राउत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करने की मांग की है।