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समलैंगिक युवतियों को खतरा: परिजनों ने धमकाया तो मद्रास हाईकोर्ट पहुंचीं, माता-पिता की काउंसिलिंग का आदेश

Tue, 30 Mar 2021 11:31 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई

सार

  • दो समलैंगिक युवतियां साथ रहना चाहती हैं, परिवार बना बाधक
  • घर से भाग निकलीं और मद्रास हाईकोर्ट से मांगी सुरक्षा
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LGBT
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विस्तार
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तमिलनाडु में दो समलैंगिक युवतियों को उनके माता-पिता द्वारा धमकाए जाने का मामला सामने आया है। इसके बाद घर छोड़ चुकी दोनों युवतियों ने मद्रास हाईकोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह दोनों के माता-पिता के की काउंसिलिंग कराए। 

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हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि काउंसिलिंग का काम भी वह विशेषज्ञ व्यक्ति करे जो एलजीबीटी समुदाय यानी समलैंगिक, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, कीर व इंटरसेक्स मामलों का जानकार हो। 

मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट के जज एन. आनंद वेंकटेश ने अंतरिम आदेश में कहा कि दोनों युवतियों के माता-पिता की काउंसिलिंग की जाए। विशेषज्ञ इस बारे में परामर्श के बाद 26 अप्रैल को सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश करें। कोर्ट ने परिजनों को भी आदेश दिया कि वे अपने मतभेद दोनों युवतियों के साथ बातचीत के जरिए सुलझाएं। 
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मदुराई से भागकर चेन्नई आ गईं युवतियां
दोनों समलैंगिक युवतियां मदुराई में अपना घर छोड़कर हाल ही चेन्नई आ गईं हैं। उनके परिवारों ने उनके बीच संबंधों का विरोध करते हुए धमकाया था। इसके बाद एक मदुराई के एक एनजीओ ने उन्हें शरण दी थी, लेकिन युवतियों के परिजनों ने पुलिस की मदद से एनजीओ के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज करा दिया था। 

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