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SC: भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे संदीप घोष, कलकत्ता HC के आदेश को दी चुनौती

Wed, 04 Sep 2024 06:31 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

मामले को सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने 6 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
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डॉ. संदीप घोष। - फोटो : PTI
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विस्तार
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आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष अपने खिलाफ सीबीआई जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। घोष की तरफ से दी गई याचिका में कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व प्राचार्य की जांच सीबीआई को सौंप दी थी।
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गौरतलब है कि संदीप घोष पर वित्तीय अनियमितताओं को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले ही जांच बिठाई थी। इसके लिए सरकार की तरफ से एसआईटी का गठन भी किया गया। हालांकि, 23 अगस्त को हाईकोर्ट ने इस मामले में जांच एसआईटी की जगह सीबीआई को सौंप दी थी। 

इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने 6 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

हाईकोर्ट का 23 अगस्त का आदेश अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली की याचिका पर आया था, जिन्होंने घोष के कार्यकाल के दौरान अस्पताल में कथित वित्तीय भ्रष्टाचार की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच का अनुरोध किया था। कोर्ट ने याचिका में पक्षकार के रूप में शामिल किए जाने के घोष के अनुरोध को भी खारिज कर दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था एक व्यापक और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए।’’ इसके बाद सीबीआई ने दो सितंबर को वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर घोष और तीन अन्य को गिरफ्तार किया।

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