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संघ मानहानि मामला: राहुल को जमानत, इस महीने चार बार और लगाएंगे कोर्ट के चक्कर

Thu, 04 Jul 2019 05:44 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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राहुल गांधी - फोटो : ANI
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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता की ओर से दायर मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और माकपा महासचिव सीताराम येचुरी के खिलाफ मुकदमा चलेगा। दोनों ने इस मामले में स्वयं को निर्दोष बताया है।

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अदलत ने शिकायत पढ़ कर गांधी और येचुरी को सुनाई और पूछा कि क्या वे अपने खिलाफ लगे आरोपों को स्वीकार करते हैं या खुद को निर्दोष बताते हैं। दोनों नेताओं ने स्वयं को निर्दोष बताया। अब दोनों के खिलाफ मुकदमा चलेगा। अदालत उनके, शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज करेगी।

अदालत ने 15-15 हजार रुपये के मुचलके पर गांधी और येचुरी को जमानत दे दी और मुकदमे की सुनवाई के दौरान उपस्थिति से स्थाई छूट भी दी। कांग्रेस के पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड ने राहुल गांधी की जमानत दी। गांधी और येचुरी ने जरुरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और अदालत से रवाना हो गए।
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इससे पहले जब वह सुनवाई के लिए मुंबई पहुंचे तो हवाई अड्डे के बाहर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता उनके समर्थन में नारे लगाते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस समर्थकों ने 'राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं' के नारे लगाए।

बता दें कि कन्नड़ पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के लिए राहुल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की विचारधारा को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद मुंबई के संघ कार्यकर्ता ध्रुतीमान जोशी ने फरवरी में राहुल के खिलाफ निचली अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

पेशे से वकील जोशी ने 2017 में ही राहुल गांधी, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, माकपा और उसके महासचिव सीताराम येचुरी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। जोशी ने आरोप लगाया था कि लंकेश की हत्या के 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी ने मीडिया से इस घटना के पीछे भाजपा और आरएसएस की विचारधारा से जुड़े लोगों का हाथ होने का आरोप लगाया था। 

शिकायत में येचुरी पर भी इसी तरह का बयान देने का आरोप लगाया गया था। झगांव की एक अदालत ने इस साल फरवरी में जोशी की शिकायत पर राहुल गांधी और माकपा नेता सीताराम येचुरी को समन जारी किया था। हालांकि अदालत ने सोनिया गांधी और माकपा को इस मामले में पक्ष मानने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए पार्टी जिम्मेदार नहीं हो सकती।

चार और मामलों में लगाएंगे अदालत के चक्कर

चुनाव प्रचार के दौरान राहुल ने भाजपा और आरएसएस के खिलाफ जो बयान दिए थे उन्हीं का बचाव करने के लिए उनकी एक के बाद एक अदालत में पेशी होनी है। अब इस महीने उन्हें चार और मामलों में अलग-अलग अदालतों में पेश होना है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर जमकर हमला बोला था। इन्हीं बयानों को लेकर उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं।

पटना में छह जुलाई को होगी पेशी

राहुल गांधी को शनिवार छह जुलाई को पटना उच्च न्यायालय में पेश होना है। बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया है। एक रैली के दौरान राहुल ने कहा था कि सभी चोरों का नाम मोदी होता है। इसी बयान को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है।

गुजरात की विभिन्न अदालतों में होगी पेशी

गृहमंत्री अमित शाह को 'हत्या आरोपी अध्यक्ष' वाला बयान देने के कारण उनके खिलाफ अहमदाबाद की एक अदालत में नौ जुलाई को पेशी होनी है। चौथी सुनवाई 12 जुलाई को गुजरात की एक अदालत में आपराधिक मानहानि मामले को लेकर होनी है। यह मामला अहमदाबाद जिले के को-ऑपरेरिटव बैंक अध्यक्ष ने उनके खिलाफ दर्ज कराया है। पांचवी सुनवाई सूरत की एक अदालत में होगी। यहां राहुल के 'सारे मोदी चोर हैं' वाले बयान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

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