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आय से अधिक संपत्ति मामला: शीर्ष कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती; क्या है केस?

Thu, 13 Aug 2026 02:02 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।

सार

राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति के आरोपों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी को आरोपों की जांच का निर्देश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट में 17 अगस्त को सुनवाई की संभावना है। क्या है पूरा मामला, पढ़िए रिपोर्ट-
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राहुल गांधी, कांग्रेस नेता - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक
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विस्तार
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लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उन आदेशों को चुनौती दी है, जिनमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उनके खिलाफ लगाए गए आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच करने को कहा गया था।
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ये आरोप भाजपा के एक कार्यकर्ता ने लगाए हैं। आरोप है कि राहुल गांधी के पास उनकी आय के मुकाबले ज्यादा संपत्ति है।

राहुल गांधी पर किसने लगाए आरोप?
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक के रहने वाले भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की शिकायत पर कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को जांच करने को कहा गया था।

हाईकोर्ट ने मई में दिए अपने आदेश में कहा था कि अगर याचिकाकर्ता की शिकायत मिली है, तो उसमें लगाए गए आरोपों की कानून के मुताबिक जांच की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई या ईडी कानून के तहत जो भी जरूरी कदम उठा सकते हैं, वे उठा सकते हैं।

हाईकोर्ट ने सीबीआई के हलफनामे पर क्यों जताई नाराजगी?
इसके बाद हाईकोर्ट ने दोनों जांच एजेंसियों को जांच में हुई प्रगति की जानकारी कोर्ट को देने का निर्देश दिया था।

20 जुलाई को दिए अपने अगले आदेश में हाईकोर्ट ने सीबीआई के हलफनामे पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई का हलफनामा उसके पहले दिए गए निर्देश के मुताबिक नहीं था।
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हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी ने जरूरी कदम उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान अगर ईडी को कोई जानकारी मिलती है, तो वह कानून के मुताबिक जरूरी कार्रवाई कर सकती है। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले पर आगे सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की।
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क्या मामला दिल्ली हाईकोर्ट भेजना चाहते हैं राहुल गांधी?
राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एक अलग याचिका भी दाखिल की है। इसमें उन्होंने इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की है। दोनों याचिकाएं 7 अगस्त को दाखिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में 17 अगस्त को इन पर सुनवाई होने की संभावना है।

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ कर सकती है। 
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