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एसवाईएल मामला: पंजाब सरकार ने SC से कहा- किसानों से जमीन वापस लेना संभव नहीं 

Wed, 22 Feb 2017 12:04 AM IST
राजीव सिन्हा/ अमर उजाला, नई दिल्ली
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सतलुज यमुना लिंक नहर - फोटो : फाइल फोटो
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सतलज यमुना लिंक(एसवाईएल) नहर मामले में पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जिन भू-मालिकों को जमीन वापस कर दी गई हैं, उनसे जमीन फिर से वापस लेना संभव नहीं है। साथ ही पंजाब सरकार ने इस मामले में केंद्र सरकार केरवैये पर भी आपत्ति जताई है। इसकेअलावा सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार को वैकल्पिक इंतजाम करना चाहिए।
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सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में पंजाब सरकार ने कहा है कि 16 नवंबर, 2016 को पंजाब विधानसभा द्वारा इस संबंध में बनाए कानून के तहत भूमालिकों को जमीनें वापस कर दी गई थी। सरकार ने कहा कि अब इन जमीनों को भूमालिकों से वापस लेना संभव नहीं है।

राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि इस मामले में केंद्र सरकार का रवैया बेहद नकारात्मक रहा है। चूंकि यह मामला दो राज्यों के बीच का है लिहाजा केंद्र सरकार को मध्यस्थता करनी चाहिए थी। लेकिन केंद्र सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की। प्रंजातांत्रिक  व्यवस्था केतहत केंद्र सरकार को इस मामले में मध्यस्थता करनी चाहिए और विवाद को निपटाने की कोशिश करनी चाहिए थी लेकिन केंद्र ने ऐसा नहीं किया। साथ ही यह केंद्र सरकार को जिम्मेदारी थी कि इस मामले में उसे जल न्यायाधिकरण का गठन करना चाहिए लेकिन केंद्र ने यह भी नहीं किया।
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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और पंजाब सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था

- फोटो : File Photo
राज्य सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार को सतलज-यमुना लिंक नहर को छोड़ किसी अन्य वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करना चाहिए। सरकार ने कहा कि हरियाणा की पानी की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार को सारदा नदी के पानी को यमुना में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। ऐसा कोई कानूनी या आर्थिक बाध्यता नहीं है कि हरियाणा में यमुना को सिर्फ रावी और व्यास नदी का ही पानी मिलना चाहिए। पंजाब का कहना कि सारदा नदी में पानी प्रचुर मात्रा में है, जिसका पानी यमुना में ट्रांसफर किया जा सकता है।

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें वर्ष 2004 के आदेश केअनुपालन की गुहार की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। साथ ही पीठ ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार के इस जवाब पर बुधवार को विचार करेगा।
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