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Pune Car Accident Case: नाबालिग आरोपी के पिता और चार अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज, पुलिस ने दी जानकारी

Mon, 10 Jun 2024 07:01 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे

सार

Pune Car Accident Case: पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता और चार अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 409 और 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 
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पुणे कार हादसा - फोटो : पीटीआई (फाइल)
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विस्तार
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पुणे जिले की पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस ने कार हादसे के नाबालिग आरोपी के पिता और चार अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का एक अलग मामला दर्ज किया है। हिंजेवाड़ी पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कन्हैया थोराट ने सोमवार को यह जानकारी दी। 

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उन्होंने बताया कि पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता और चार अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 409 (लोकसेवक, बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा विश्वास का आपराधिक उल्लंघन) और 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को किसी को देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। 
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नाबालिग आरोपी के पिता और मां व एक अन्य व्यक्ति को पुणे की जिला अदालत ने 14 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था। 

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