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POCSO: नाबालिग बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले बाप को 20 साल जेल की सजा; गुजरात सरकार चार लाख रुपये मुआवजा देगी

Mon, 11 Dec 2023 03:27 PM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद

सार

गुजरात में नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाने वाले पिता को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में गुजरात सरकार पीड़ित को चार लाख रुपये का मुआवजा भी देगी।
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गुजरात की पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार देगी चार लाख रुपये का मुआवजा (सांकेतिक फोटो) - फोटो : ANI
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विस्तार
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दुष्कर्म के एक मामले में गुजरात की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाने वाले दरिंदे पिता को 20 साल की कैद, जबकि गुजरात सरकार को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह फैसला 2021 के मामले में सुनाया है। 12 साल की नाबालिग के साथ दरिंदगी करने वाले 41 साल के बाप को 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई है।
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18 गवाहों की पेशी; पिता को 20 साल कैद की सजा
स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के जज जेके प्रजापति ने पिता को कैद की सजा के साथ-साथ पीड़िता को चार लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश भी दिया है। नाबालिग बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाए गए कानून (POCSO) के तहत इस फैसले के बारे में सरकारी वकील भरत पाटनी ने बताया, 'अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने दोषी पिता को 20 साल कैद की सजा सुनाई।' उन्होंने बताया कि अदालत में ट्रायल के दौरान 18 गवाह कोर्ट के समक्ष पेश हुए।

जून, 2021 का मामला, पत्नी चश्मदीद गवाह
रिपोर्ट के मुताबिक 12 साल की बच्ची को बहला-फुसलाकर पिता पहले छत पर ले गया। इसके बाद उसके साथ हैवानियत की। अभियोजन पक्ष के अनुसार, नाबालिग मासूम की अस्मत लूटने वाले बाप ने 28 जून, 2021 को आपराधिक वारदात को अंजाम दिया। अब करीब ढाई साल के बाद इस मामले में कोर्ट का फैसला आया। रिपोर्ट के अनुसार, पत्नी भी इस वारदात में चश्मदीद गवाह बनी। हालांकि, सजा से बचने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करने वाले पिता ने बेटी से माफी भी मांगी और पुलिस के पास शिकायत न करने की भीख भी मांगी।
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नरोल थाना पुलिस ने दर्ज की FIR; पॉक्सो के अलावा IPC के तहत आरोप
खबर के अनुसार, नाबालिग बेटी के साथ दरिंदगी से बौखलाई पत्नी ने हैवानियत करने वाले पिता के खिलाफ पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई। गुजरात के नरोल पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (2) (एफ) और धारा 506 (1) के तहत मामला दर्ज किया। इसके अलावा पॉक्सो कानून की संबंधित धाराओं के तहत भी आरोप लगाए गए।
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