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पीएमसी बैंक ग्राहकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा

Fri, 18 Oct 2019 11:17 AM IST
Priyesh Mishra न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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प्रदर्शन करते पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के खाताधारक। - फोटो : अमर उजाला
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सुप्रीम कोर्ट ने पीएमसी बैंक से नगदी निकालने पर भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से लगाई गई रोक हटाने की मांग कर रहे पीएमसी खाताधारकों की याचिका पर सुनवाई करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।

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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि हम अनुच्छेद 32 (रिट अधिकार क्षेत्र) के तहत इस याचिका की सुनवाई नहीं करना चाहते। याचिकाकर्ता उचित राहत के लिए संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार इस स्थिति की गंभीरता से परिचित है और प्रवर्तन निदेशालय दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई कर रहा है।

याचिकाकर्ता बेजोन कुमार मिश्रा की ओर से पेश हुए वकील शशांक सुधी ने कहा कि उन्होंने पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी बैंक के 500 खाताधारकों की ओर से याचिका दायर की है जिसमें नकदी निकालने पर आरबीआई की ओर से लगाई रोक को हटाने का अनुरोध किया गया है।

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