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आरबीआई का फैसला: करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने के लिए 11 हजार रुपये की सीमा तय, जानिए पूरा मामला

Wed, 15 Dec 2021 09:17 PM IST
Amit Mandal पीटीआई, नई दिल्ली

सार

करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की तीर्थयात्रा पिछले साल मार्च में कोविड-19 प्रकोप के कारण निलंबित कर दी गई थी। करतारपुर कॉरिडोर को पिछले महीने फिर से खोल दिया गया था।
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करतारपुर गुरुद्वारा साहिब - फोटो : Social Media
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विस्तार
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आरबीआई ने बुधवार को भारतीयों के साथ-साथ ओसीआई कार्ड धारकों को करतारपुर साहिब कॉरिडोर के माध्यम से करतारपुर पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए 25,000 रुपये की सामान्य सीमा से कम 11,000 रुपये या इतने ही अमेरिकी डॉलर तक ले जाने की अनुमति दी। विदेशी मुद्रा प्रबंधन (मुद्रा का निर्यात और आयात) विनियम, 2015 के अनुसार कोई भी भारतीय निवासी नेपाल और भूटान के अलावा 25,000 रुपये तक के नोट बाहर ले जा सकता है। मुद्रा लाने के लिए भी यही सीमा लागू होती है।

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11,000 रुपये से अधिक की अनुमति नहीं
सरकार की सलाह से आरबीआई ने निर्णय लिया है कि भारतीय पासपोर्ट धारकों के साथ-साथ भारतीय मूल के व्यक्तियों के साथ-साथ श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर के माध्यम से गुरुद्वारा दरबार साहिब, करतारपुर, नरोवाल, पाकिस्तान की यात्रा करने वाले अपने पासपोर्ट के साथ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड ले जाते हैं। भारत से बाहर जाने या वापसी पर केवल भारतीय मुद्रा में रुपये या विदेशी मुद्रा में अमेरिकी डॉलर लाने की इजाजत दी जाएगी जिसका कुल मूल्य 11,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकता है।

रिजर्व बैंक ने 'करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए कम मुद्रा सीमा' शीर्षक से एक बयान में यह बात कही। करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल को भारत के पंजाब राज्य के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक मंदिर से जोड़ता है। 4 किमी लंबा कॉरिडोर भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को दरबार साहिब जाने के लिए वीजा मुक्त पहुंच प्रदान करता है।

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