भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई है। इस याचिका में मांग की गई है कि कमल राष्ट्रीय फूल है। इसलिए किसी भी राजनीतिक दल को इसके इस्तेमाल की इजाजत नहीं होनी चाहिए। याचिका में मांग की गई है कि अदालत चुनाव आयोग को निर्देश दे कि बीजेपी चुनाव चिन्ह कमल का इस्तेमाल न करे।
हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि भाजपा कमल का इस्तेमाल अपने चुनाव चिन्ह के रूप में करती है। यह राष्ट्रीय प्रतीक अधिनियम 1950 का उल्लंघन है। याचिका के मुताबिक कमल एक पवित्र व धार्मिक फूल है।
कमल का फूल देवी लक्ष्मी का भी प्रतीक है जिससे इसका एक अलग आध्यात्मिक व सांस्कृतिक महत्व है। इसलिए इसका चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जाना अनुचित है।