मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को
तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के उलागामपट्टी में 22 जनवरी को
जल्लीकट्टू खेल के आयोजन की अनुमति दे दी। साथ ही कलेक्टर को यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए कि इस खेल का सुरक्षा दिशानिर्देशों के तहत आयोजन करवाया जाए।
सरकारी वकील द्वारा सांड को काबू में करने वाले इस खेल के आयोजन को लेकर सरकारी आदेश पेश करने के बाद जस्टिस वी भराथिदासन ने यह आदेश पारित कर दिए। जस्टिस ने सरकारी आदेश पढ़ने के बाद उलागामपट्टी में जल्लीकट्टू के आयोजन की अनुमति दे दी।