हालांकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) नई अधिसूचना के मुताबिक, यदि आपने 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो उसके बाद भी आपको एक मौका होगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त पूरी करनी होगी।
शर्त यह होगी कि जितने दिन आपका पैन कार्ड लिंक नहीं होगा, उतने दिन तक आपका पैन कार्ड ऐसा किए जाने तक आयकर के उद्देश्यों से निष्क्रिय रहेगा। सीबीडीटी ने एक नई अधिसूचना जारी करके आयकर नियम, 1962 में यह बदलाव किया है।
हालिया संशोधन में आयकर नियम, 1962 के नियम 114 एए के बाद एक उप-नियम 114 एएए शामिल किया गया है। नए बदलावों में यह बताया गया है कि 31 मार्च, 2020 से पहले पैन को आधार से लिंक नहीं कराने की स्थिति में करदाताओं को क्या नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं।
लिंक कराने तक निष्क्रिय रहेगा पैन
नई अधिसूचना के मुताबिक, अगर कोई 31 मार्च, 2020 पैन को आधार से लिंक कराने में नाकाम रहता है तो आयकर अधिनियम के तहत वह निष्क्रिय हो जाएगा।
इसका मतलब है कि इस दौरान आयकर से जुड़े उद्देश्यों के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हालांकि 31 मार्च के बाद आधार से लिंक होने के बाद ऐसे व्यक्तियों का पैन सक्रिय हो जाएगा।