कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया मामले में जमानत मिलने के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील पेश हुए। आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम को पहले सीबीआई और बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। इस दौरान वह 106 दिनों तक तिहाड़ जेल में बंद थे, कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को सशर्त जमानत दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम दो लाख रुपये के निजी मुचलके और बिना इजाजत विदेश यात्रा न करने की शर्त पर जमानत दी है। इससे पहले न्यायमूर्ति आर. भानुमती की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस नेता को आईएनएक्स मीडिया मामले के बारे में कोई सार्वजनिक बयान नहीं देने का निर्देश दिया। साथ ही उन्हें गवाहों को डराने का प्रयास नहीं करने की नसीहत भी दी गई है।
कोर्ट ने उनकी जमानत पर कुछ शर्ते भी रखी हैं। जिनमें चिदंबरम का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा और वह बिना अनुमति देश नहीं छोड़ सकते हैं। उन्हें मीडिया में कोई साक्षात्कार नहीं देने का आदेश दिया गया है। साथ ही उन्हें इस मामले में पूछताछ के लिए उपलब्ध रहना होगा।