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केरल: 'चर्च विधेयक' ला सकती है विजयन सरकार; राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से आर्थोडॉक्स धड़े की अपील- मंजूरी न दें

Mon, 26 Feb 2024 03:08 AM IST
यशोधन शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोट्टायम

सार

2017 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कार्यान्वयन के बाद दोनों गुटों के बीच झगड़ा तेज हो गया, जिसमें रूढ़िवादी गुट को एक हजार से अधिक चर्चों और उनसे जुड़ी संपत्तियों का कब्जा दिया गया था। 
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पिनाराई विजयन और आरिफ मोहम्मद खान - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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केरल में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा प्रदेश में चर्च विधेयक लागू करने की अटकलें जारी हैं। इस बीच मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च के प्रमुख बेसिलियोस मार्थोमा मैथ्यूज III ने रविवार को राज्यपाल से अपील सामने आई है। उन्होंने चर्च विधेयक के संबंध में किसी भी अध्यादेश या कानून पर अपनी सहमति नहीं देने का आग्रह किया है। 
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बता दें कि चर्च के ऑर्थोडॉक्स और जैकोबाइट गुट का 1970 से राज्य में कुछ चर्चों के नियंत्रण को लेकर आपस में टकराव है। 2017 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कार्यान्वयन के बाद दोनों गुटों के बीच झगड़ा तेज हो गया, जिसमें रूढ़िवादी गुट को एक हजार से अधिक चर्चों और उनसे जुड़ी संपत्तियों का कब्जा दिया गया था। 

हालांकि, दोनों गुटों के विरोध के कारण यह आदेश अब तक पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। मैथ्यूज III ने कहा कि ऐसी अफवाहें थीं कि एक चर्च विधेयक पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश देश का कानून है और राज्यपाल से कहा कि यदि रूढ़िवादी चर्च के पक्ष में शीर्ष अदालत के फैसले को दरकिनार करने के लिए कोई कानून या अध्यादेश लाया जाता है तो वह अपनी विवेक के साथ शक्ति का उपयोग करें।
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ऑर्थोडॉक्स चर्च प्रमुख ने यहां एक कार्यक्रम में कहा, 'यदि केरल की सत्तारूढ़ सरकार द्वारा मलंकारा ऑर्थोडॉक्स चर्च के पक्ष में 2017 के फैसले की अवहेलना करने के लिए उस कानून के खिलाफ कोई कानून या अध्यादेश आपके (राज्यपाल के) समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाता है, तो हमारा दृढ़ता से मानना है कि महामहिम  मलंकारा ऑर्थोडॉक्स चर्च के लिए उचित न्याय देने के लिए अपने विवेक का उपयोग करेंगे।'

इधर, रूढ़िवादी गुट अपनी मांग पर अड़ा हुआ है कि 2017 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू किया जाए। जैकोबाइट गुट ने आरोप लगाया है कि दूसरा समूह आदेश की गलत व्याख्या कर रहा है और अनैतिक रूप से उनके चर्चों पर कब्जा कर रहा है।
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